Free Silai Machine Sahayata Yojana 2026 सिलाई मशीन सहायता योजना फ्री में मिलेगा पैसा

Free Silai Machine Sahayata Yojana 2026 सिलाई मशीन सहायता योजना फ्री में मिलेगा पैसा

विवरण
असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक सरकारी योजना है जो सिलाई मशीनें प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को उनके व्यवसायों में बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

Free Silai Machine Sahayata Yojana लाभ

इस योजना के तहत, राज्य की पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को हर साल सिलाई मशीनें दी जाएंगी।
पात्रता
वे महिलाएं जो निर्माण कार्य में काम करती हैं और श्रम बोर्ड/विभाग में पंजीकृत हैं।


18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं जो कपड़े सिलती हैं, कढ़ाई करती हैं, या बुनती हैं (दर्जी), किसी नियोक्ता के पास काम करती हैं या उनका अपना व्यवसाय है, और राज्य के किसी भी जिले में अपने और अपने परिवार के लिए आजीविका कमाती हैं।
वे महिलाएं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के तहत सिलाई मशीन या सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि नहीं मिली है।
वे महिलाएं जिन्हें श्रम बोर्ड/विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के तहत लाभ नहीं मिला है।

Free Silai Machine Sahayata Yojana आवेदन प्रक्रिया


ऑनलाइन
आवेदन प्रक्रिया
चरण-1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाना होगा।
चरण-2. असंगठित श्रमिक बोर्ड विकल्प के तहत अभी आवेदन करें पर क्लिक करें।
चरण-3. अब आवेदक को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे।
जिला,
लाभार्थी का नाम।
पिता/पति का नाम।
पूर्व-पंजीकरण संख्या।
नया पंजीकरण संख्या।
और विवरण जांचें पर क्लिक करें
चरण-4. अब यहां योजना का नाम चुनें।
चरण-5. ऑनलाइन फॉर्म भरें।
चरण-6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
श्रम पंजीकरण कार्ड।
आयु प्रमाण पत्र।
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
आय प्रमाण पत्र।
चरण-7. सबमिट पर क्लिक करें।
चरण-8. आवेदन संख्या नोट करें।
आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
चरण-1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाना होगा।
चरण-2. असंगठित श्रमिक बोर्ड विकल्प के तहत “आवेदन की स्थिति जांचें” पर क्लिक करें।
चरण-3. योजना का नाम चुनें।
चरण-4. आवेदन संख्या दर्ज करें।
चरण-5. खोजें पर क्लिक करें।


आवश्यक दस्तावेज
श्रम पंजीकरण कार्ड।
आयु प्रमाण पत्र।
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
आय प्रमाण पत्र।

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